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गोरखपुर हादसा: हाईकोर्ट ने दिया डॉ कफील खान को झटका

जेल में बंद डॉ. कफील ने खुद पर दर्ज एफआइआर रद्द करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।

By Rajeevkumar Singh
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इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज गोरखपुर अस्पताल में बच्चों की मौत मामले से जुड़ी डॉ. कफील खान की याचिका रद्द कर दी है। जेल में बंद डॉ. कफील ने खुद पर दर्ज एफआइआर रद्द करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी लेकिन हाईकोर्ट ने कफील खान को बड़ा झटका देते हुये किसी भी तरह की राहत से इनकार दिया है।

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गोरखपुर हादसा: हाईकोर्ट ने दिया डॉ कफील खान को झटका

गौरतलब है कि बाबा राघवदास मेडिकल कालेज गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील खान पर मुकदमा दर्ज हुआ है और इस वक्त वह जेल में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी मामले से संबंधित असिस्टेंट संजय त्रिपाठी की याचिका को भी खारिज कर दिया है।

बता दें कि बाबा राघवदास मेडिकल कालेज गोरखपुर में बच्चों के इलाज में इन दोनों की भी लापरवाही प्रमुखता से सामने आयी थी जिसके बाद बच्चों की मौतों के मामले में कफील पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तब से कफील खान फरार हो गये थे। एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया था। राहत के लिये त्रिपाठी व कफील ने अलग अलग हाईकोर्ट की शरण ली थी लेकिन कोर्ट ने दोनों की याचिका पहली ही सुनवाई में खारिज कर दी।

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English summary
Allahabad rejected plea of Doctor Kafil Khan in Gorakhpur incident.
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