इलाहाबाद: चुनाव आयोग का नियम तोड़ने पर निर्दलीय प्रत्याशी के खिलाफ FIR दर्ज, अपना दल का उठाया था झंडा
अपना दल कृष्णा गुट से प्रमोद मौर्या ने नामांकन किया था लेकिन चुनाव अयोग ने कृष्णा दल की स्वीकृति न होने के कारण प्रमोद को निर्दलीय प्रत्याशी घोषित किया था।
इलाहाबाद। प्रतापगढ़ सदर सीट पर कृष्णा पटेल गुट से नामांकन करने वाले प्रमोद मौर्या के ऊपर चुनाव आयोग का नियम तोड़ने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वह अपना दल का झंडा लगाकर गांव में प्रचार-प्रसार कर रहे थे। मालूम हो कि पहले ही चुनाव आयोग से साफ कह दिया था कि अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल पार्टी ही चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है। दूसरे दल के किसी प्रत्याशी ने अगर अपना दल के पंजीकृत ध्वज या निशान का इस्तेमाल किया तो वो आयोग के नियम का उल्लंघन होगा। मामले में अनुप्रिया ने भी झंडा इस्तेमाल करने पर अपत्ति दर्ज कराई थी।
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गांव में कर रहे थे प्रचार
अपना दल कृष्णा गुट से प्रमोद मौर्या ने नामांकन किया था लेकिन चुनाव अयोग ने कृष्णा दल की स्वीकृति न होने के कारण प्रमोद को निर्दलीय प्रत्याशी घोषित किया था। इसी के मद्देनजर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किया था।
निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद प्रमोद मौर्या ने अपना दल का झंडा इस्तेमाल किया जिसके चलते उन पर कोहरौड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। उन पर आयोग का नियम तोड़ने, अनाधिकृत रूप से दूसरे दल का नाम और झंडा प्रयोग करने आदि का आरोप है।
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