सिपाही को थप्पड़ मारने वाली जज को इलाहाबाद HC ने किया सस्पेंड, लखनऊ जजशिप से भी हटाया
थाने पर ही जज के बेटे रोहन ने दूसरे आरोपी पक्ष की कार का शीशा तोड़ दिया। जिसका सिपाही वीडियो बना रहा था तो जज जया ने उसे थप्पड़ जड़ दिया।
इलाहाबाद। उत्तराखंड के देहरादून में सिपाही को थप्पड़ मारने वाली उन्नाव की जज को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निलंबन के साथ जज को लखनऊ जजशिप से भी हटा दिया है। गौरतलब है कि उन्नाव में तैनात रही अपर जिला जज जया पाठक पर बच्चों के विवाद में एक सिपाही को थप्पड़ मारने का आरोप था। जबकि जया पाठक ने पुलिस पर अभद्रता करने और मारपीट की शिकायत की थी। जज जया पाठक पर कार्रवाई के लिए उत्तराखंड पुलिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को पत्र लिखा था और कार्रवाई की अनुमति मांगी थी। इसे संज्ञान में लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई की संस्तुति करते हुए जज को निलंबित कर दिया। साथ ही सिपाही के विरुद्ध भी रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
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पुलिस क्या कह रही है?
पुलिस के मुताबिक अपर जिला जज जया पाठक के बेटे रोहन का स्कूल के एक छात्र से विवाद हो गया था। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया तो रोहन के माता-पिता यानि जया पाठक और देवेश पाठक भी थाने पहुंचे। थाने पर ही रोहन ने दूसरे पक्ष की कार का शीशा तोड़ दिया। जिसका सिपाही द्वारा वीडियो बनाने पर जया पाठक ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसे लेकर पुलिस कर्मियों से हॉट टॉक भी हुई। वहीं जया पाठक के मुताबिक थाने पहुंचने के बाद पुलिस रोहन को मारने लगी। इस पर उन्होंने बीच-बचाव किया और अपना परिचय दिया तो सिपाही हाथापाई के साथ अभद्रता करने लगा।
हाईकोर्ट को भेजा गया पत्र
मामले में लखनऊ बार एसोसिएशन के वकीलों ने फैमिली कोर्ट की जज के साथ पुलिस की अभद्रता पर रोष वक्त करते हुए सिपाही के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की और ज्ञापन सौंपा। तो वहीं उत्तराखंड पुलिस ने वीडियो के साथ घटना का लिखित पत्र इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजा और जज के विरुद्ध कार्रवाई की अनुमति मांगी। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि घटना राज्य से बाहर की है, ऐसे में उनके खिलाफ नियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके बाद जज जया के विरुद्ध प्रेमनगर थाने में मुकदमा भी लिखा गया है।
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