यूपी पुलिस के लिए Compulsory Retirement पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरी जानकारी मांगी है। अब दिसंबर महीने के पहले ही इस मामले पर आगे की सुनवाई होनी है। जिसमें सरकार की ओर से दलील दी जाएगी।
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के अनिवार्य सेवानिवृत्ति नियम को जोरदार झटका दिया है। योगी सरकार अब 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दे सकेगी। इस बाबत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया और पुलिस विभाग में 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर पुलिसकर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी। हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई आगे भी होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरी जानकारी मांगी है। अब दिसंबर महीने के पहले ही इस मामले पर आगे की सुनवाई होनी है। जिसमें सरकार की ओर से दलील दी जाएगी।

नियम के विरुद्ध बागी हो रहे कर्मी
इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामले में यूपी के लगभग सभी विभागों के लोग बागी हो है। इस मामले में याचीकाकर्ताओं को 11 सितंबर 2017 को सेवानिवृत्ति का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। याचिका पर न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्या ने सुनवाई शुरू की तो कोर्ट को बताया गया की ये शासनादेश के नियमों का पालन नहीं करता। मामले की गंभीरता देखते हुए कोर्ट ने दर्जन भर पुलिसकर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी। हालांकि इस इस मामले की अभी डेट नहीं जारी हुई है।












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