इलाहाबाद हाई कोर्ट: 40 मंजिला इमारत गिराओ, 14 प्रतिशत ब्याज दो

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नोयडा के सेक्टर-93ए में बनाइ गई 40 मंजिला इमारत के लिए यूपी अपार्टमेंट एक्ट का कतई पालन नहीं यिका गया है। जिसके कारण से इमारत को तत्काल प्रभाव से गिराया जाए। गौरतलब है कि इस टा वर में कुल 500 फ्लैट हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश का सबसे बुरा असर निवेशकों पर पड़ा है। इस मामले में सुपर टेक लिमिटेड के चेयरमैन आरके अरोड़ा का कहना है कि उन्हें अभी तक हाई कोर्ट के आदेश की कापी नहीं मिली है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सुपरटेक का कहना है कि अगर हमें आदेश मिलता है और यह हमारे खिलाफ होता है तो हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. कंपनी का कहना है कि इन टावर्स का निर्माण कानूनी तौर से हो रहा है ओर इस प्रोजेक्ट को नोएडा अथॉरिटी से मंजूरी दी है.












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