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Gyanvapi: सर्वे के बीच ज्ञानवापी मामले में बड़ा झटका, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की याचिका खारिज

Gyanvapi News: वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आज छठा दिन है। इस बीच एक मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसे राखी सिंह व अन्य की तरफ से दाखिल किया गया था।

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जिसे चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में ज्ञानवापी परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। ऐसे में हिंदू पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

याचिका में की गई थी ये मांग

याचिका में कहा गया था कि जब तक श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी जिला अदालत का फैसला नहीं आता, तब तक ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का भी आदेश दिया जाए।

ज्ञानवापी एएसआई सर्वे का छठा दिन

इधर, विवादित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आर्कियलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की टीम का इलाहबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे का छठा दिन चल रहा है। एएसआई की एक टीम ने मंगलवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे फिर से शुरू किया, ताकि इस बात का पता चल सके कि क्या मस्जिद की संरचना मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। इसके लिए गुंबद पर एएसआई की टीम पहुंची।

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