हाईकोर्ट का आदेश, एक हफ्ते में गिराई जाए मस्जिद की दीवार

हाईकोर्ट की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई एक मस्जिद पर कोर्ट ने अपना रूख साफ कर दिया गया है।

इलाहाबाद। हाईकोर्ट की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई एक मस्जिद पर कोर्ट ने अपना रूख साफ कर दिया गया है। हालांकि पूरी मस्जिद हटाने के बजाय न्यायालय ने भी बीच का रास्ता निकाला है और 11 मीटर की दूरी तक मस्जिद की दीवार ढहाने का आदेश दिया है। जिससे अवैध निर्माण के तहत बनी मस्जिद का कुछ हिस्सा बचा रहेगा। हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर दीवार ढहाने का आदेश दिया है।

जनहित याचिका हुई दी दाखिल

जनहित याचिका हुई दी दाखिल

गौरतलब है कि अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर न्यायालय की भूमि पर अवैध रूप से बनी मस्जिद पर सवाल उठाये थे। जिसके बाद न्यायलय ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुये वक्फ बोर्ड समेत सरकार व जिला प्रशासन को नोटिस जारी की थी। इस मामले में जांच कमेटी गठित हुई थी। जिसकी रिपोर्ट में मस्जिद निर्माण अवैध पाया गया। इसी बिनाह पर न्यायालय ने यह आदेश दिया है।

क्या है मामला

क्या है मामला

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की भूमि पर जिस जगह मस्जिद बनी है। पहले यह स्थान पूरी तरह से खाली था । लेकिन अखिलेश सरकार के दौरान यहां अवैध कब्जे के बाद अवैध निर्माण किया गया और मस्जिद बनाई गई । इस दौरान नगर निगम से लेकर स्थानीय प्रशासन से इस निर्माण को रोकने की जहमत नहीं उठाई । अब जब मस्जिद के निर्माण को जब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो हाईकोर्ट ने जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। जिला प्रशासन ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में देते हुये बताया कि इस स्थान पर कभी मस्जिद नहीं थी और न ही कभी मस्जिद का अभिलेखों में कोई जिक्र है। यहां अवैध रूप से अतिक्रमण कर मस्जिद बनायी गयी है। जिसे बाद में वक्फ बोर्ड में पंजीकृत करा लिया गया।

कोर्ट ने निकाला बीच का रास्ता

कोर्ट ने निकाला बीच का रास्ता

याचिका पर सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खण्डपीठ ने मस्जिद को पूरी तरह ढहाने की जगह बीच का रास्ता निकाला है। विशेषज्ञों की टीम का विशेष दौरा करा कर अतिआवश्यक मस्जिद का हिस्सा ढहाने की रिपोर्ट मांगी। जिसमें 11 मीटर तक निर्माण हटाने को कहा गया। हाईकोर्ट ने इसे अपनी स्वीकृति दी और मस्जिद की दीवार एक सप्ताह में ढहाने का आदेश दिया। हालांकि विपक्षियों गलत बने हिस्से को गिराने के लिये समय मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त होगी। तब तक दीवार गिराकर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

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