इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 दिनों में बूचड़खानों का लाइसेंस रिन्यू करने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इन बूचड़खानों के लाइसेंस को 7 दिनों के भीतर रिन्यू करने का आदेश दिया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद भाजपा सरकार ने प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को सील कर दिया। बूचड़खानों को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इन बूचड़खानों के लाइसेंस को 7 दिनों के भीतर रिन्यू करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि 7 दिनों के भीतर बूचड़खानों के लाइसेंस को रिन्यू किया जाए। एक व्यापारी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार इस मामले को गंभीरता से लें। इससे पहले कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वो वह 10 दिन में प्लान बनाए ताकि उसके द्वारा अवैध बूचड़खानों को बंद करने के फैसले से लोगों की रोजीरोटी पर असर न पड़े।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि खाना लोगों के च्वाइस के अनुकूल होती है, उसे गलत विकल्प नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि लोगों तक बेहतर खाना पहुंचाना सरकार का काम है।
वहीं कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए यूपी सरकार ने कहा कि प्रदेश सरकार का कोई इरादा नही है कि वो प्रदेश में बूचड़खानों को बंद करे या मीट खाने पर रोक लगाए। यूपी सरकार ने कहा कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सिर्फ अवैध बूचड़खानों बंद कर रहे है, जबकि लाइसेंस प्राप्त बूचड़खाने अभी भी चल रहे है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले दिन ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करने के आदेश दिया था।












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