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गोरखपुर कांड: 63 मासूमों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील को इलाहाबाद कोर्ट ने दी जमानत

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इलाहाबाद। गोरखपुर में पिछले साल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 63 मासूमों की मौत हो गई थी। इन मौतों के लिए अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी। मामले में पुलिस ने बच्चा विभाग के एचओडी डॉक्टर कफील को आरोपी माना था जिसके बाद से वह जेल में ही थे। आज (बुधवार) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। बता दें कि इसके पहले भी डॉक्टर कफील ने निचली अदालत में जमानत याचिका डाली थी जिसे ना मंजूर कर दिया गया था।

allahabad Dr Kafeel Khan, booked for the death of 63 infants granted bail

बता दें कि पिछले साल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई 63 बच्चों की मौत के लिए डॉक्टर कफील को आरोपी बनाया गया था। उन्हें 2 सितंबर को ही जेल भेज दिया गया था। डॉक्टर कफील पिछले आठ महीने से गोरखपुर जेल में बंद हैं। डॉ कफील पर 120 बी, 409, 308 समेत कई अन्य धारा में दर्ज है। इसके पहले मामले के एक अन्य आरोपी मनीष भंडारी को जमानत मिल चुकी है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले डॉ. कफील ने जेल से लिखे एक खत में खुद को बेगुनाह बताया था। इस खत में उन्होंने खुद की गिरफ्तारी को कि बड़े स्तर पर हुई प्रशासनिक नाकामी बताया था और कहा था कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया।

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English summary
allahabad Dr Kafeel Khan, booked for the death of 63 infants granted bail
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