यूपी: पत्नी ने महिला आयोग की सदस्या के सामने लगाई गुहार, कहा- मुझे मुजरिमों की तरह मारता है मेरा पति
शाहजहांपुर। महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल गुरुवार को यूपी के शाहजहांपुर पहुंची। जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस मे महिलाओं की फरियाद सुनी। इस दौरान एक महिला रोती हुई वहां पहुंची। महिला आयोग की सदस्य से मिलकर पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई। महिला की शादी पुलिसकर्मी से 2005 मे हुई थी। शादी के बाद पति ने पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी ने पति पर आरोप लगाया कि उसका पति उसे ऐसे मारता था मानों मुजरिमों को मार रहा हो। पत्नी ने पति के खिलाफ एफआईआर कराई। इसी बीच पति ने दूसरी शादी कर ली और उससे बच्चे भी हैं। पीड़िता का आरोप है कि आए दिन पति मुकदमा वापस लेने की धमकी देता है और जान से मारने की भी धमकी देता है। महिला आयोग की सदस्य ने पीड़िता को न्याय का भरोसा दिया। है।

दरअसल आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल पहुंची। जहां उन्होंने महिलाओं की फरियाद सुनी। इसी बीच गीता देवी नाम की महिला उनके पास पहुंची और फूट फूटकर रोने लगी। पीड़िता को बिठाया गया और फिर उससे शिकायत के बारे में पूछा गया। पीड़िता गीता देवी ने बताया कि वह कानपुर देहात की रहने वाली हैं। साल 2005 में मैनपुरी निवासी मनीश कुमार से उसकी शादी हुई थी। पति मनीश पुलिस विभाग में कांस्टेबल है। वह शाहजहांपुर के पुलिस लाईन में तैनात था। कुंभ मेले के चलते उसकी ड्यूटी मेले में लगी है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद उसके पति ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। महिला ने बताया कि उसका पति उसे मुजरिमों की तरह मारता है। महिला को पीटने के बाद वह उसके उपर पानी डालकर फिर से पीटता है।

महिला ने बताया कि इस मामले में मुकदमा किया गया लेकिन पति कोर्ट में तारीख पर हाजिर ही नहीं होता। उसने बताया कि पति अगर कभी कोर्ट में हाजिर भी होता है तो बाहर निकलकर महिला को जान से मारने की धमकी देता है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं महिला आयोग की सदस्या ने भी न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया है। महिला आयोग की सदस्या सुनीता बंसल का कहना है कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाने पर अगर महिलाओं की नहीं सुनी जाएगी तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि पीड़ित महिला को भी न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आरोपी पुलिसकर्मी है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नही होगी।












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