मुजफ्फरनगर कांड: बीजेपी विधायक सहित 12 लोग दोषी करार, 2 साल की सुनाई सजा
Muzaffarnagar riots case: उत्तर प्रदेश में साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर-कवाल कांड केस में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ( BJP MLA Vikram Saini) समेत 12 आरोपियों को कोर्ट ने दो-दो साल की सजा सुनाई है। विशेष सांसद/विधायक अदालत ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी और 11 अन्य को दोषी मानते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुजफ्फरनगर कांड में BJP विधायक विक्रम सैनी को दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने की। जिसके बाद विधायक विक्रम सैनी को दो साल की सजा सुनाई गई। इस मामले में कुल 12 लोगों को दोषी माना है। साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
हालांकि, कोर्ट की ओर से सजा के ऐलान के बाद बीजेपी विधायक को तुरंत जमानत भी मिल गई। ऐसा इसलिए कि अगर किसी को तीन साल से कम की सजा मिलती है तो इस अवधि में जमानत मिलने का प्रावधान है।
गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को सचिन-गौरव और शाहनवाज की हत्या के बाद इलाके में तनाव की स्थिति आ गई थी। 28 अगस्त को सचिन-गौरव का अंतिम संस्कार करके लौट रहे लोगों ने तोड़फोड़ कर दी थी। इसके अगले दिन यानी 29 अगस्त को कवाल में दोनों समुदाय के बीच पथराव और फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौजूदा खतौली विधायक विक्रम सैनी समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया था।












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