उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर की पत्नी को BJP ने दिया टिकट, लड़ेगी जिला पंचायत का चुनाव

उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर की पत्नी को BJP ने दिया टिकट, लड़ेगी जिला पंचायत का चुनाव

उन्नाव। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। ये वहीं, कुलदीप सिंह सेंगर है जिन्हें उन्नाव रेप केस में दोषी करार देने के साथ ही पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो वहीं, अब पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेगी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपना उम्मीदवार बनाया है।

UP Panchayat Election 2021: BJP gave ticket to Kuldeep Sengar wife sangeeta Sengar

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    UP: सजायाफ्ता Kuldeep Senger की पत्नी को BJP ने दिया जिला पंचायत का टिकट | वनइंडिया हिंदी

    दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार (08 मार्च) को जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है। ये सूची बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने जारी की है। जारी सूची में बीजेपी ने सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को वार्ड 22 फतेहपुर चौरासी तृतीय से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि कुलदीप की पत्नी संगीता सेंगर अभी ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं और 2016 में निर्दलीय अध्यक्ष बनी थीं।

    इसके अलावा पूर्व जिलाध्यक्ष अविनाश चंद्र उर्फ आनंद अवस्थी सिकंदरपुर सरोसी प्रथम और नवाबगंज के निवर्तमान ब्लाक प्रमुख अरुण सिंह औरास द्वितीय से भाजपा समर्थन से चुनावी ताल ठोंकेंगे। जिलाध्यक्ष राजकिशोर रावत ने बताया कि यह सभी पार्टी अधिकृत उम्मीदवार हैं। पार्टी का बैनर लगा सकेंगे। पार्टी का हर कार्यकर्ता इनको चुनाव लड़ाएगा। जिला उपाध्यक्ष सोनी अशोक शुक्ला भी उम्मीदवार बनाई गई हैं। वर्तमान में यह जिला उपाध्यक्ष हैं। इनसे उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा लिया जाएगा। अन्य पदाधिकारियों को भी इस्तीफा देना होगा।

    बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर बांगरमऊ से बीजेपी के टिकट पर चार बार विधायक रह चुके हैं। साल 2017 में उन्नाव के चर्चित रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें बीजेपी ने अगस्त 2019 में पार्टी से निकाल दिया था और इसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी। पिछले साल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप और अपहरण के मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी। वहीं रेप सर्वाइवर के पिता की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में भी सेंगर समेत सभी दोषियों को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।

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