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BJP MLA कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाने वाली नाबालिग के चाचा को 10 साल की कैद

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उन्नाव। भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई पर जानलेवा हमला करने वाले दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को फास्ट ट्रैक कोर्ट 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। साल 2000 में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा पर माखी थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसका फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया है। बता दें कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दुष्कर्म मामले में आरोपित हैं।

makhi case victim uncle mahesh singh sentenced 10 year prison

सेंगर के भाई पर किया था जानलेवा हमला

साल 2000 में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा के साथ उसके दो भाइयों के खिलाफ भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में दोनों भाइयों को अदालत ने बरी कर दिया था लेकिन चाचा पुलिस के शिकंजे से फरार हो गया। इस बीच भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने में जबरदस्त पैरवी करने के बाद चर्चा में आए दुष्कर्म पीड़िता के चाचा पर पुलिस की निगाहें पड़ी और 2000 में दर्ज मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया।

10 साल की कैद, 5 हजार जुर्माना

मुखबिर की सूचना पर माखी थाना पुलिस ने 2018 में दिल्ली से दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जो इस समय रायबरेली की जेल में निरुद्ध है। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश प्रहलाद टंडन ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद आरोपी चाचा को दोषी पाया और 10 साल व 5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। अधिवक्ता अजेन्द्र अवस्थी ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

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English summary
makhi case victim uncle mahesh singh sentenced 10 year prison
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