तेलंगाना सरकार ने जारी की 2023-25 के लिए नई शराब नीति अधिसूचना, 2620 दुकानें होंगी नीलाम
तेलंगाना सरकार ने खुदरा शराब के लिए लाइसेंस अवधि 2023-25 तक के लिए नई शराब नीति अधिसूचना जारी कर दी है।
तेलंगाना सरकार ने लाइसेंस अवधि 2023-25 के लिए राज्य में खुदरा शराब (ए4) दुकानों के आवंटन के लिए शराब नीति अधिसूचित की है। ये पॉलिसी इस साल 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2025 तक लागू रहेगी।
नीलामी के लिए अधिसूचना 4 अगस्त को जारी की जाएगी और आवेदन 18 अगस्त को शाम 6 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। लाइसेंसधारियों के चयन के लिए ड्रॉ 21 अगस्त को होगा। साल 2023-25 की अवधि के लिए कुल 2620 दुकानें नीलामी में रखी जाएंगी। दुकानों की संख्या जिले की जनसंख्या के आधार पर होगी।

प्रत्येक आवेदन के लिए गैर-वापसीयोग्य लाइसेंस शुल्क 2 लाख रुपये तय किया गया है, जबकि खुदरा उत्पाद कर पिछली लाइसेंस अवधि के समान होगा। वार्षिक विशेष खुदरा उत्पाद कर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये होगा। आवेदक चार के बजाय छह किस्तों में भुगतान कर सकते हैं, जिसमें भुगतान हर दो महीने में करना होगा। योग्य आवेदकों को एक वर्ष के लिए उत्पाद कर के रूप में 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।
पात्र आवेदकों को लॉटरी निकलने के दिन ही पूरी राशि का भुगतान करना होगा। एक अभ्यर्थी जो एक से अधिक आवेदन के लिए आवेदन करना चाहता है, वो आवेदन के लिए मूल चालान शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है, जो प्रत्येक आवेदन के लिए 2 लाख रुपये होगा। प्रत्येक दुकान के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये के भुगतान पर A4 शराब की दुकानों को वॉक-इन स्टोर में परिवर्तित करने का भी प्रावधान है। ए4 शराब की दुकानों के कारोबार के घंटे वही रहेंगे जो पिछली लाइसेंस अवधि में थे।
सरकार के फैसले के मुताबिक कुल दुकान का 15 फीसदी हिस्सा गौड़ा, 10 फीसदी हिस्सा एससी और 5 फीसदी हिस्सा एसटी के लिए आरक्षित रहेगा. संबंधित समुदायों को आवंटित दुकानों को राज्य में उस समुदाय की आबादी के साथ उस जिले में समुदाय की आबादी की तुलना करते हुए जिलों की एक इकाई के रूप में आवंटित किया जाता है। इसका निर्धारण भी जिला कलेक्टरों द्वारा ड्रा तरीके से किया जाता है।
पिछली नीलामी के दौरान राज्य सरकार को गैर-वापसीयोग्य आवेदन शुल्क के तहत 1,350 करोड़ रुपये और दुकान लाइसेंस शुल्क हालांकि 3,500 करोड़ रुपये है।












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