सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी ट्रेनों में रखें ऑक्सिजन सिलेंडर
नई दिल्लीः यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शार्ष कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर ट्रेन में ऑक्सिजन सिलेंडर मुहैया कराया जाए। ऐसा करने से सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को आपातकाल हालात में ऑक्सिजन मुहैया कराई जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ आदेश दिया है। रेलवे को इस संबंध में एम्स के डॉक्टरों से भी सलाह लेने को कहा है। कोर्ट चाहता है कि बुरे हालात में मरीजों को बचाया जा सकता है।
शर्ष कोर्ट ने आदेश दिया है कि 'रेलवे को ट्रेनों में ऑक्सिजन सिलिंडर रखने चाहिए ताकि सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को जरूरत पड़ने पर सहायता दी जा सके। यदि कोई यात्री या उसका साथी टिकट कलेक्टर या अटेंडेंट को मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में बताता है तो यह उसकी ड्यूटी है कि वह अगले स्टेशन को सूचित करे और वहां पहुंचने पर अस्पताल ले जाकर जरूरी इलाज कराया जा सके।'
बता दें, कुछ समय पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि रेलवे को लंबी दूरी की ट्रेनों में एक मेडिकल ऑफिसर, एक नर्स और एक अटेंडेंट मुहैया कराया जाए। इसी याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है।
कोर्ट के आदेश के जवाब में सरकार ने तर्क दिया था ट्रेनों में डॉक्टरों को तैनात करना और बीमार यात्रियों के मेडिकल चेकअप के लिए मशीनें इंस्टॉल करना संभव नहीं है। इसलिए ये आसान नहीं है।
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