UP News: नाबालिग लड़की से रेप के मामले में BJP विधायक दोषी करार, भेजे गए जेल, 15 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा
UP Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के दुद्धी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड़ को नाबालिग लड़की से रेप के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया है। कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
इस मामले में कोर्ट द्वारा 15 दिसंबर को सजा का ऐलान किया जाएगा। विधायक के खिलाफ 9 साल पहले साल 2014 में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद से ही मामले में काफी समय से सुनवाई चल रही थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार साल 2014 में 4 नवंबर को गांव की रहने वाली एक नाबालिग के साथ रामदुलार गोंड़ द्वारा दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में नाबालिग ने अपने परिजनों को जानकारी दी। जानकारी के बाद पीड़िता का भाई म्योरपुर कोतवाली पहुंचा।
कोतवाली पहुंचने के बाद पीड़िता के भाई द्वारा रामदुलार गोंड़ के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल शुरू की गई। मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता सत्य प्रकाश तिवारी व विकास शाक्य द्वारा पीड़िता का पक्ष रखते हुए विधायक रामदुलार गोंड़ के खिलाफ कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
पिछली बार सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा 12 दिसंबर की तिथि नियत की गई थी। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अहसानुल्लाह खान द्वारा विधायक रामदुलार गोंड़ को दोषी करार दिया गया। दोषी करार दिए जाने के बाद विधायक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
उसके बाद विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में मंगलवार को ही जेल भेज दिया गया। इस मामले में कोर्ट द्वारा 15 दिसंबर को विधायक के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विधायक को दोषी करार दिए जाने के बाद दुद्धी इलाके में तरह-तरह की चर्चा चल रही है।












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