MP News: थाने पहुंचकर हीरा ने 05 बार बोला 'जय हिंद', पुलिसकर्मी को थप्पड़ मरने वाले आरोपी ने क्यों किया ऐसा?
Maihar News: मैहर में पुलिस कर्मी को थप्पड़ मारने वाले शख्स ने थाने पहुंचकर 05 बार जय हिंद बोला है। उसने भारत माता की जय का नारा भी लगाया है।
Maihar News In hindi: मध्य प्रदेश की मैहर कोर्ट ने पुलिसकर्मी को पीटने वाले सह अरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। बता दें कि अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि उसे मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक सप्ताह में दो बार पुलिस थाने जाना होगा और 05 बार जय हिंद बोलना होगा।
पुलिसकर्मी को पीटने वाले आरोपी सुरेन्द्र उर्फ हीरा चौरसिया ने मैहर कोतवाली थाने पहुंचकर पांच बार जय हिंद बोला है। इसके अलावा उसने भारत माता की जय का नारा भी लगाया है।

पूरा मामला दशहरा के दूसरे दिन का है। मैहर जिले में चल समारोह में ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल गुड्डू यादव के साथ भाजपा पार्षद पति अरुण चौरसिया, सुरेंद्र चौरसिया ने साथियों के साथ मे मिलकर मारपीट की थी। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ था। इसके बाद मैहर पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाल कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा था।
वहीं, अदालत ने मुख्य आरोपी बीजेपी नेता एवं पार्षद पति अरुण चौरसिया की जमानत को खारिज कर दिया है। वहीं, सह अरोपी सुरेन्द चौरसिया को सशर्त जमानत दी गई है। इस शर्त के अनुसार उसे केस खत्म होने तक हर सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी देते हुए जय हिंद का उच्चारण करना होगा।
इसके अलावा मैहर कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अरोपी शर्तों का उलंघन करता है तो उसकी जमानत कैंसिल हो जाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आरोपी सुरेंद्र चौरसिया प्रकरण के विचरण के दौरान अपराधिक गतिविधियों से दूर रहेगा। साथ ही अपराध को दोबारा नहीं दोहराएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुरेंद्र नियमित रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर विचरण की कार्रवाई में पूर्ण सहयोग करेगा।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि सुरेन्द्र उर्फ हीरा चौरसिया प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने तक सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे के बीच पुलिस थाना मैहर में उपस्थित होकर 5 बार जय हिंद का उच्चारण करेगा। इसका विधिवत रिकार्ड पुलिस थाना मैहर में दर्ज कर अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए।












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