Satna News : बीड़ी-सिगरेट का धुंआ उड़ाना और तमाखू-गुटखा खाकर थूकना 23 लोगों को पड़ा महंगा
Satna News : सतना जिला अस्पताल के आसपास और परिसर में तंबाकू गुटखा खाकर थूकना और बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ाना महंगा पड़ गया। 5 नवंबर को ऐसा करते पाए गए लोगों का इसका जुर्माना करना पड़ा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण विभाग की टीम ने 23 लोगों से जुर्माना वसूला है।
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राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गौतम और जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रवर्तन दल शनिवार को जिला अस्पताल के आसपास और परिसर के भीतर अभियान चलाया गया। जहां धूम्रपान करने वालों और गुटखा खाने वालों को चिह्नित कर उन पर जुर्माना लगाया गया। कुल 23 लोगों से 2400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। डॉक्टर प्रदीप गौतम ने बताया कि कोटपा अधिनियम 2003 के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध व सेक्शन 6 ए और बी में नाबालिगों द्वारा तंबाकू खरीदने या बेचने पर प्रतिबंध है। किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है।
डीएम अनुराग वर्मा ने इस मामले में सख्ती दिखाई है। उन्होंने कलेक्ट्रेट और अन्य सरकारी विभागों में इस पर कड़ी निगरानी रखने और एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूल कॉलेज बस स्टैंड अस्पताल, रेलवे स्टेशन समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नशा मुक्त पदार्थों की बिक्री पर भी रोक लगाने को कहा है। हालांकि अभी कई स्थानों पर बिक्री तो नहीं रुकी है, लेकिन जिला अस्पताल से जुर्माना वसूलने के अभियान की शुरुआत जरूर हो गई है।












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