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शिव बारात में थाना प्रभारी से एप्रूव कराकर ही भजन बजा सकेंगे! संगठनों ने जताया विरोध

सागर में प्रशासन ने धार्मिक शोभायात्राओं और जुलूस में बजने वाले भजनों पर पुलिस का सेंसर लगा दिया है। थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारी को पहले भजनों की सीडी सुनानी होगी, हरीझंडी के बाद ही बजा सकेंगे।

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जिला प्रशासन ने सागर में एक अजीबो-गरीब आदेश दिया है। जिले में निकलने वाले धार्मिक शोभायात्रा, रैली जुलूस में अब वही भजन बजा सकेंगे जिनको थाना प्रभारी या पुलिस अधिकारी हरीझंडी दिखाएंगे। यह निर्देश बीते रोज जिला शांति समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर ने दिए हैं। इस आदेश का सामाजिक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है।

कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक के दौरान एसपी तरुण नायक ने मौजूद स​भी समाजसेवियों और संगठनों के लोगों को बताया कि शोभायात्रा में बजाय जाने वाले भजन एवं गीतों की सीडी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराकर अनुमोदित कराएं। एडिशनल एसपी और थाना प्रभारियों से जिस सीडी का अनुमोदन मिलेगा सिर्फ वही भजनों की सीडी डीजे के माध्यम से बजाई जा सकेगी। इसी प्रकार डीजे की अनुमति भी संबंधित थाना प्रभारियों से लेना होगी। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। भगवान शंकर की बरात में डीजे पर भजन बजाय जाते हैं। प्रशासन का यह निर्णय महाशिवरात्रि से जोड़कर ही देखा जा रहा है।

आयोजन समितियां संबंधित थानों में सूची जमा करें
शांति समिति की बैठक में एसपी तरुण नायक ने कहा कि आयोजन समितियां अपने-अपने क्षेत्र के थाने में जाकर आयोजन समिति की सूची जमा करें। सभी धार्मिक कार्यक्रमों की ड्रोन कैमरे एवं सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे जहां अनुपयोगी वाहन खड़े हैं, उन्हें अन्य स्थान पर शिफ्ट करें। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने थानों में संबंधित आयोजन समितियों के सदस्यों को बुलाकर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी शोभायात्रा में हथियारों और नशीले पदार्थों का प्रयोग न करें। साथ ही उन्होंने कहा कि शोभायात्रा में बजाये जाने वाले भजन एवं गीतों की सीडी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराकर अनुमोदित कराएं। उन्होंने कहा अनुमोदित सीडी ही डीजे के माध्यम से संचालित की जाएगी।

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