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Rewa news : BJP विधायक के खिलाफ कई गैर जमानती धाराएं लगी, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी

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Rewa news : मध्य प्रदेश के सेमरिया बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी पर गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं। केपी त्रिपाठी पर सिरमौर जनपद सीईओ एसके मिश्र पर जानलेवा हमले का आरोप है। जल्द ही केपी त्रिपाठी की गिरफ्तारी हो सकती है। सेमरिया विधायक के.पी त्रिपाठी के खिलाफ 120बी,148, 149, 353, 332, 325, 333, 341, 342, 294, 147, की धारा के तहत अपराध दर्ज करने का न्यायालय ने निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगाई।

कोर्ट ने विधायक केपी त्रिपाठी को जारी किया समन

कोर्ट ने विधायक केपी त्रिपाठी को जारी किया समन

न्यायालय ने स्पष्ट मानना है कि के.पी त्रिपाठी की भूमिका भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के साथ धारा148, 149, 353, 332, 325, 335 ,141, 342, 294, 147, मामले में संज्ञान लेने हेतु पर्याप्त आधार है। विधायक के.पी त्रिपाठी के विरुद्ध उक्त धाराओं का संज्ञान लिया जाता है और अभियुक्त के.पी त्रिपाठी सेमरिया विधायक को समन जारी किया गया। कोर्ट ने आरोपी अंकित विश्वकर्मा और के.पी त्रिपाठी की उपस्थिति और अनुसंधान की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 8 दिसंबर 2022 को न्यायालय में पेश होने का आश्वासन दिया है।

सिरमौर जनपद सीईओ के साथ हुई थी मारपीट

सिरमौर जनपद सीईओ के साथ हुई थी मारपीट

अगस्त 2022 में ग्राम पंचायत पुर्वा के पास सिरमौर जनपद पंचायत सीईओ के साथ 10 से 12 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। वे मीटिंग के बाद क्षेत्र से लौट रहे थे इसी दौरान बदमाशों ने उनकी चार पहिया गाड़ी रोक ली। बदमाशों ने पहले बोलेरो में तोड़फोड़ की और फिर जनपद सीईओ को लाठी-डंडों से जमकर मारपीट की और फिर मरा हुआ समझकर कचरे के ढेर में फेंककर रफूचक्कर हो गए थे। उनके चालक ने सेमरिया की पुलिस को जानकारी दी जिसके बाद सीईओ को अस्पताल में एडमिट कराया गया था।

बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी पर गई थी शक की सुई

बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी पर गई थी शक की सुई

बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी और जनपद सीईओ एसके मिश्र के बातचीत का ऑडियो वायरल होने की वजह से शक की सुई भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी पर टिक गई थी। सिरमौर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था जिसे जांच के लिए सेमरिया थाने भेजा गया।

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English summary
Rewa News, Semariya BJP MLA KP Tripathi, Sections, Court, Sirmour CEO fight
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