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झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद को झटका, 16 अप्रैल को होगी सुनवाई

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रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रेमी लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से झटका मिला है। चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि दुमका कोषागार मामले में 9 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव की आधी सजा पूरी हो गई। इसी मामले में लालू प्रसाद यादव के वीकल ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।

jharkhand high court did not give bail to lalu prasad yadav

इसी मामले में शुक्रवार को सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अपरेश सिंह से सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा। इस दौरान अदालत ने सीबीआई को 3 दिन का समय देते हुए एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है।

हालांकि लालू यादव की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। अब मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है। लालू यादव की जमानत याचिका में ऐसी दलील दी गई है कि दुमका कोषागार मामले में अदालत से उन्‍हें जितनी सजा मिली थी, उसकी आधी उन्‍होंने पूरी कर ली है। सजा की आधी अवधि पूरी करने पर अब उन्हें जमानत दी जाए।

बता दें कि इससे पहले 19 फरवरी 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से इंकार कर दिया था। तब लालू प्रसाद यादव की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी और कहा था कि उन्‍होंने कुल सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है।

वहीं पूरे मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि 9 अप्रैल 2021 को चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में राजद सुप्रीमो की सजा की आधी अवधि पूरी हो रही है। हालांकि रांची की CBI कोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को सात-सात साल की सजा सुनाई है। बता दें कि अभी लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं।

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English summary
jharkhand high court did not give bail to lalu prasad yadav
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