रामपुर न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
Oneindia App Download

भड़काऊ भाषण देने के मामले फंसे गठबंधन के प्रत्याशी आजम खान, मुकदमा दर्ज

Google Oneindia News

रामपुर। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता व सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी की तहरीर के आधार पर उनके खिलाफ शाहबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। एक सप्ताह के अंदर आजम खान के खिलाफ अलग-अलग थानों में पांच मुकदमें दर्ज हुए हैं।

अमार्यादित भाषण देने पर दर्ज हुआ मुकदमा

अमार्यादित भाषण देने पर दर्ज हुआ मुकदमा

उर्दू गेट प्रशासन द्वारा गिराये जाने से लेकर अब तक आजम खान लगातार शासन और प्रशासन पर कटाक्ष कर रहे कर रहे हैं। साथ ही शासन और प्रशासन पर उनके साथ ना इंसाफी करने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि आजम खान ने अपने भाषण में संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ अधिकारियों के खिलाफ अमार्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। निर्वाचन आयोग द्वारा गठित की गई टीम ने तहरीर देकर थाना टाण्डा में मुकदमा दर्ज कराया है।

मुख्यमंत्री पर की अमार्यादित टिप्पणी

मुख्यमंत्री पर की अमार्यादित टिप्पणी

दरअसल रामपुर के टांडा में आजम खान ने अपनी चुनावी जनसभा के दौरान इतने आक्रोशित हो गए की भाषा की मर्यादा को लांघ मुख्यमंत्री पर अमार्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद उनके विरुद्ध ये मुकद्दमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा थाना शाहबाद की वीडियो निगरानी टीम ने उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आचार संहिता के उल्लंघन के तहत थाना शाहबाद में मुकदमा दर्ज कराया है। वीडियो निगरानी टीम ने आजम खां द्वारा 7 अप्रैल को विधानसभा क्षेत्र 38 में जनसभा के दौरान दिये गये भाषण का हवाला दिया है।

ये भी पढ़ें:- रामपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रोफाइल, जहां से आजम खान लड़ रहे हैं चुनाव

पुलिस ने दर्ज किया केस

पुलिस ने दर्ज किया केस

टीम ने तहरीर में कहा है कि आजम खान ने अपने भाषण से लोगों को भड़काने, ईवीएम के प्रति लोगों में अधिकारियों की सत्यनिष्ठा को गलत सिद्ध करने का प्रयास किया है जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। अपने भाषण में संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ अधिकारियों के खिलाफ अमार्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1860 और 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें:-बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, हाजिर न होने पर कुर्क होगी संपत्तिये भी पढ़ें:-बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, हाजिर न होने पर कुर्क होगी संपत्ति

Comments
English summary
fir registered on azam khan for controversial statement
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X