Rajasthan: डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का वीडियो वायरल, विपक्ष ने ली चुटकी तो क्यों मुस्कुराएं बैरवा ?

Rajasthan Dy CM Prem Chand: राजस्थान में भजनलाल सरकार के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बच्चे का यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने के वीडियो वायरल होने के बाद जमकर सियासी चटखारे लिए जा रहे है। सोशल मीडिया साइट्स पर कांग्रेसी नेताओं के साथ यूजर भी चुटकियां ले रहे है।

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    डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का वीडियो वायरल, विपक्ष ने ली चुटकी तो क्यों मुस्कुराएं बैरवा ?

    अब वायरल वीडियो को लेकर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के सफाई देते हुए कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि मुझे प्रधानमंत्री ने उपमुख्यमंत्री बनाया है और मेरा बेटा अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ अगर वो पूंजीपतियों की गाड़ी में घूम रहा है तो कोई गलत बात नहीं है।

    दरअसल डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पुत्र का गाड़ी चलाते एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसे लेकर तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।

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    इस मामले पर शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने जयपुर पुलिस के एस्कॉर्ट करने के सवालों पर भी बेबाकी से जवाब दिया।

    अपने बेटे के वीडियो वायरल होने पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने और पुलिस वाहन के एस्कॉर्ट करने के सवालों पर मुस्कुराते हुए नजर आए और मीडिया के सवालों पर इतना सा कहां कि वो भी तो 18 साल का भी नहीं हुआ है।

    उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों का गाड़ी में बैठकर घुमना गलत बात नहीं है। वीडियो में मेरा बेटा नजर आ रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

    यह तो मेरा सौभाग्य है कि पीएम मोदी ने मुझ जैसे को उपमुख्यमंत्री बनाया है। इसके बाद मेरे बेटे को भी महंगी गाड़ियों में बैठने का मौका मिल रहा है।

    उसने भी अच्छी गाड़ी को देखा है। मेरा बेटा सीनियर स्कूल में पढ़ता है। वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ गया था। मेरा बेटा तो अभी तक 18 साल का भी नहीं हुआ है। बेटे को कोई गाड़ी एस्कॉर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि वो गाड़ी सुरक्षा में पीछे-पीछे चल रही थी। इसे अगर कोई बेवजह तूल देता है तो उसकी मर्जी है।

    यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने के सवाल पर भी मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यातायात नियमों की किसी भी तरह से अवेहलना नहीं की गई है।

    क्या कहते है यातायात नियम जानिए एक नजर में

    यातायात नियमों के तहत बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना कानूनी रूप से गलत है। यातायात नियमों के तहत वर्ष 1995 के बाद के सभी वाहनों पर सीट बेल्ट अनिवार्य है।

    इसके अलावा बिना परिवहन विभाग की अनुमति के गाड़ी की बॉडी को मॉडिफाई करना भी नियमों के खिलाफ है। एचएसआरपी नंबर प्लेट के बिना वाहन चलाना भी नियम विरुद्ध है।

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