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RSMSSB New Rule: अब फॉर्म भरकर नहीं दी एग्जाम तो रद्द होगा रजिस्ट्रेशन, राजस्थान भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव

RSMSSB New Rule: राजस्थान भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है। अब फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं देने वाले अभ्यर्थियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

RSMSSB New Rule

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में आयोजित 12 परीक्षाओं में लगभग आधे अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति के मद्देनजर यह फैसला लिया है। बोर्ड अब ऐसे अभ्यर्थियों पर शिकंजा कसेगा, जो बिना किसी गंभीर इरादे के परीक्षा के लिए आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फैसला लिया है कि यदि कोई उम्मीदवार एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में लगातार दो परीक्षाओं में बिना किसी वजह के शामिल नहीं होता है, तो उसके वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) और ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को निलंबित कर दिया जाएगा। यह नियम इसी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा।

वन टाइम रजिस्ट्रेशन का दुरुपयोग रोकने की पहल (RSMSSB New Rule For Absent Candidates)

राजस्थान सरकार ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) की व्यवस्था शुरू की थी, जिसके तहत उम्मीदवारों को केवल एक बार पंजीकरण शुल्क देना होता है, जिसके बाद वे किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाकर कई अभ्यर्थी बिना ठीक से तैयारी किए या गंभीरता दिखाए आवेदन कर देते हैं और परीक्षा में शामिल नहीं होते। इससे बोर्ड को परीक्षा आयोजन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अनुपस्थिति से उत्पन्न समस्याएं

बोर्ड द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर ही परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, प्रश्न पत्रों का प्रिंटिंग, ओएमआर शीट तैयार करना और सुरक्षा व्यवस्था जैसे कार्य किए जाते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, तो इससे न केवल सरकारी खजाने पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है, बल्कि परीक्षा केंद्रों के रूप में उपयोग किए गए स्कूलों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। इसके अलावा परीक्षा नियंत्रण में भी व्यवधान उत्पन्न होता है।

नए नियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई

इन सभी समस्याओं को देखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष में दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसका OTR और ऑनलाइन आवेदन करने का अधिकार रोक दिया जाएगा। इसे दोबारा सक्रिय करने के लिए उम्मीदवार को ₹750 का जुर्माना भरना होगा।

बोर्ड के सचिव डॉ. बीसी बधाल ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अभ्यर्थी दोबारा दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी आवेदन सुविधा को फिर से ब्लॉक कर दिया जाएगा और इस बार जुर्माना दोगुना यानी ₹1,500 होगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे केवल उन्हीं परीक्षाओं के लिए आवेदन करें, जिनमें वे वास्तव में भाग लेने का इरादा रखते हैं, ताकि उन्हें जुर्माना भरने और अन्य कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

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