राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला: 27 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग के गर्भपात की अनुमति

राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक संवेदनशील मामले को संबोधित किया जिसमें एक नाबालिग शामिल थी जो 27 सप्ताह और 6 दिन की गर्भवती है। उसके वकील ने अदालत को बताया कि उसके माता-पिता गर्भपात के लिए सहमत हैं। अदालत को पिछले फैसलों की याद दिलाई गई जिसमें 28 सप्ताह की गर्भावस्था में भी गर्भपात की अनुमति थी। एक मेडिकल बोर्ड ने पीड़िता की जांच की और रिपोर्ट दी कि गर्भपात सुरक्षित रूप से किया जा सकता है।

ऐसे मामलों में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 अहम भूमिका निभाता है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई महिला बलात्कार के कारण गर्भवती हो जाती है, तो गर्भावस्था के कारण होने वाली मानसिक पीड़ा उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसान मानी जाती है। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि पीड़िता को जन्म देने के लिए मजबूर करना उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है।

कानूनी और चिकित्सा संबंधी विचार

न्यायालय ने महिला अस्पताल सांगानेर के अधीक्षक को गर्भपात प्रक्रिया के लिए मेडिकल बोर्ड के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। यदि भ्रूण जीवित पाया जाता है, तो उसे जीवित रखने के उपाय किए जाने चाहिए, तथा भविष्य में रखरखाव का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। यदि भ्रूण जीवित नहीं है, तो डीएनए विश्लेषण के लिए ऊतक के नमूने संरक्षित किए जाने चाहिए।

एक अन्य संबंधित फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 के तहत 24 सप्ताह से पहले गर्भपात के लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। इस अवधि के बाद, न्यायिक अनुमति आवश्यक हो जाती है। यह ढांचा सुनिश्चित करता है कि ऐसी संवेदनशील स्थितियों में कानूनी और चिकित्सा दोनों दृष्टिकोणों पर विचार किया जाता है।

न्यायालय का निर्णय बलात्कार से संबंधित गर्भधारण के पीड़ितों पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावों पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करता है। मौजूदा कानूनों और चिकित्सा सलाह के साथ तालमेल बिठाकर, इसका उद्देश्य कमजोर व्यक्तियों को आगे के आघात से बचाना है।

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