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चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, कहा गौरव यात्रा की पाई पाई का हिसाब होगा देना

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जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की 'राजस्थान गौरव यात्रा' को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि 'राजस्थान गौरव यात्रा' के साथ किसी भी तरह का सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा। साथ ही कहा कि यात्रा वाले दिन सरकार के नाम पर कोई भी आयोजन नहीं होगा। वहीं, बीजेपी ने कहा कि इस यात्रा में सीएम शामिल हो रही हैं और सरकारी की योजनाओं की जानकारी दे रही हैं।

rajasthan high court ban on rajasthan gaurav yatra

राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर याचिकाकर्ता विभूति भूषण शर्मा की याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान गौरव यात्रा के साथ राजस्थान सरकार के नाम पर हो रहे आयोजनों पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रा के साथ कोई और सरकारी आयोजन नहीं होगा।

याचिकाकर्ता विभूति भूषण शर्मा ने याचिका में कहा था कि राजस्थान गौरव यात्रा में सरकारी धन और मशीनरी के दुरूपयोग किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को कहा कि चालीस दिन चलने वाली इस यात्रा में 165 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए 134 आम सभाएं की जाएंगी। यह यात्रा 6 हजार 54 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विभागों को आदेश जारी कर यात्रा में व्यवस्थाएं करने को कहा गया है।

याचिका में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सहित सरकारी अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए कहा गया कि पार्टी विशेष के चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को व्यवस्था करने को कहा गया है, जिसमें करोडों रुपए का खर्चा होगा। याचिका में कहा गया कि सरकारी राजकोष से किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव अभियान नहीं चलाया जा सकता। याचिका ने कहा कि गौरव यात्रा में खर्च होने वाली राशि की भाजपा से वसूली की जाए।

सरकारी नहीं है राजस्थान गौरव यात्रा
राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में कहा था राजस्थान गौरव यात्रा कतई सरकारी नहीं है और इसमें सरकारी पैसा व मशीनरी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल हो रही हैं और मुख्य प्रशासक के तौर पर आमजन को सरकारी की योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। राज्य सरकार मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए बाध्य है, लेकिन इसे गौरव यात्रा से जोडकर नहीं देखा जाना चाहिए।

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English summary
rajasthan high court ban on rajasthan gaurav yatra
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