भंवरलाल राजपुरोहित: राजस्‍थान में BJP नेता को 20 साल पुराने केस में 86 साल की उम्र में 10 साल की सजा

86 वर्षीय भंवरलाल राजपुरोहित राजस्‍थान के नागौर जिले के मकराना से विधायक रह चुके हैं। इनके खिलाफ 29 अप्रैल 2002 को महिला से दुष्‍कर्म किए जाने का केस दर्ज हुआ था।

 Bhanwarlal Rajpurohit sentenced to 10 years

राजस्‍थान के सियासी गलियारों में एक बार फिर से भाजपा नेता, चार बार का प्रधान व मकराना के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित सुर्खियों में है। वजह है 20 साल पुराने रेप केस में सजा का ऐलान है। एडीजे कोर्ट ने भंवरलाल राजपुरोहित को दस साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

खास बात यह है कि पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। उन्‍हें ह्वील चेयर पर बैठाकर कोर्ट में पेश किया गया। एडीजे कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद राजपुरोहित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उधर, आरोपी पूर्व विधायक को पुलिस ने नागौर जिले की परबतसर जेल में भेज दिया।

दरअसल, 22 वर्षीय महिला ने 1 मई 2002 को मकराना पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि दो दिन पहले वह भंवरलाल राजपुरोहित के कुएं पर गई थी। तब उसे किसी बहाने से कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्‍कर्म किया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दुष्‍कर्म के बाद महिला गर्भवती हो गई थी। हालांकि लोक-लाज के डर से उसने अबॉर्शन करवा लिया था।

खास बात यह है कि दुष्‍कर्म केस के आरोपी भंवरलाल राजपुरोहित ने भाजपा की टिकट पर राजस्‍थान विधानसभा चुनाव 2023 लड़ा और जीता। उसके विधायक बनने पर पुलिस ने मामले को ठंडे बस्‍ते में डाल दिया था। फिर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए साल 2006 में मामले में जांच के आदेश दिए। अब एक दिन पहले ही उसे सजा सुनाई है।

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