जब शादीशुदा प्रेमिका के घर आधी रात को आया प्रेमी और बेवफाई के शक में कुल्हाड़ी से काटा मां-बेटे का गला

सीकर। राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में एडीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Life imprisonment to lover in Muder Case of Bhitron Village Patan Sikar

एडीपीपी मातादीन मीणा ने बताया कि 21 सितंबर 2015 को भीतरों गांव में मंजू देवी, प्रवीण एवं परमजीत चारपाई पर सो रहे थे। तभी गांव भीतरों निवासी राजू उर्फ राजिया ने तीनों पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिसमें मंजू देवी एवं बेटे प्रवीण की हत्या हो गई। वहीं परमजीत की गर्दन पर चोट आई तो उसे नीमकाथाना कपिल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने राजू को अरेस्ट कर न्यायालय में चालान पेश किया।

सोमवार को मंजू देवी एव प्रवीण की हत्या के मामले में एडीजे गोविंद बल्लभ पंत ने फैसला सुनाते हुए राजू उर्फ राजिया को आजीवन कारावास की सजा एवं 5000 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई। मामले के अनुसार अलवर निवासी मृतका के भाई संजय स्वामी ने नीमकाथाना उपखण्ड के पाटन थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उसकी बहन मंजू देवी और भांजा परवीन एवं परमजीत घर पर चारपाई पर सो रहे थे।

तभी गांव भीतरों निवासी राजू उर्फ राजिया ने तीनों पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। घटना के दौरान मंजू देवी एवं परवीन की मौके पर हत्या हो गई एवं परमजीत की घायल हो गया। मंजू देवी के साथ राजू उर्फ राजिया के साथ अवैध सम्बध थे। एक माह पहले भी राजू ने मंजू देवी से मारपीट की थी।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+