भजनलाल सरकार ने छीना IG-SP का पावर, बिना DGP की मंजूरी पुलिसकर्मियों को नहीं कर पाएंगे सस्‍पेंड

Rajasthan Police News: राजस्‍थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने रेंज आईजी और जिला पुलिस अधीक्षकों के पर कतर दिए हैं। उनके पावर में कटौती की गई है।

अब राजस्‍थान में आईजी, डीआईजी और एसपी किसी भी इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को बिना अनुमति के सस्पेंड नहीं कर पाएंगे। उन्‍हें सस्पेंड करने के लिए पुलिस म‍हानिदेशक से परमिशन जरूर लेनी होगी।

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इस संबंध में गुरुवार शाम को DGP उत्कल रंजन साहू ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में लिखा है कि 'देखने में आया है कि इंस्‍पेक्‍टर स्तर के अधिकारियों एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिकों को एसपी, डीआईजी, आईजी, पुलिस उपायुक्तगण व पुलिस आयुक्तगण द्वारा निलंबित करते समय सावधानी नहीं बरती जा रही है। इससे कार्मिकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा सेवा के प्रति अनिश्चितता का भाव घर करने लगता है निलंबन कार्यवाई का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता एवं अन्य कार्मिकों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।

निबंलन करने का फैसला सोच-समझकर एवं एक निश्चित कार्रवाई को दृष्टिगत रखते हुए ही किया जाना चाहिए। किसी भी कार्मिक को निलंबन करने से पूर्व कार्मिक पर लगाए गए आक्षेपों के संबंध में आश्वस्त होना आवश्यक है कि जो आक्षेप आरोपित किए गए हैं, वो विधि के विपरीत किए गए कार्यों के लिए किए गए हैं या दुराशयपूर्व किए गए कार्य के संबंध में किए गए हैं।

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