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पति और दो बच्चों की हत्या के जुर्म में महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

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हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या एक ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में अपने ही दो बच्चों और पति की हत्यारी महिला और उसके प्रेमी को मरने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार महिला रीमा के अपने प्रेमी सुनील यादव से अवैध सम्बंध थे और इसकी जानकारी मिलने पर रीमा के पति शंभुशरण और दोनों बच्चों ने एतराज उठाना शुरू किया तो दोनों ने उनको रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

hanumangarh give decision of life imprisonment to wife and her lover

इस दौरान उन्होंने पहले शंभुशरण की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर उसका शव घर में ही सन्दूक में रख दिया। घर में शव के चार दिन तक सन्दूक में रखे होने के बावजूद बच्चों या पड़ोसियों तक शंभुशरण की हत्या की भनक नहीं लगी और फिर 29 जुलाई 2016 को रीमा ने अपने प्रेमी सुनील यादव से मिलकर अपने ही दोनों बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी और घटनास्थल से फरार हो गए।

बाद में बदबू आने पर पड़ोसियों ने घटना की सूचना जंक्शन पुलिस को दी और मकान मालिक ने जंक्शन थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। इस मामले में सुनील यादव की पत्नी और मृतक शंभुशरण के पिता के पक्षद्रोही होने के बावजूद अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए दोनों को मरने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक रिछपाल सिंह चहल और अधिवक्ता मदनलाल पारीक ने की।

यह भी पढ़ेंः अयोध्या राम मंदिर केसः क्या होगा कोर्ट का फैसला? जानिए किसकी दलील में कितना दम!

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English summary
hanumangarh give decision of life imprisonment to wife and her lover
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