6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को सजा-ए-मौत, 20 हजार रुपए का जुर्माना भी
6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को सजा-ए-मौत, 20 हजार रुपए का जुर्माना भी
झालावाड़, 8 मार्च। राजस्थान के झालावाड़ जिले में 6 साल की बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी लालचंद बैरागी पुत्र नंदलाल को सजा ए मौत सुनाई गई है। पोक्सो अदालत प्रथम के न्यायाधीश प्रदीप कुमार वर्मा ने अपने फैसले में लालचंद बैरागी मृत्युदंड की सजा के साथ ही 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

पोक्सो अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि बालिका के पिता ने 12 मार्च 2020 को झालावाड़ के सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि 11 मार्च दोपहर 4 बजे से उसकी 6 वर्षीय पुत्री घर से गायब है। घरवालों ने उसको सभी जगह तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद पुलिस भी बालिका की तलाश में लग गई थी। पुलिस को भी सफलता हाथ नहीं लगी।
ऐसे में बालिका के पिता एवं परिजनों को शक होने पर उन्होंने उनके पुराने मकान में रहने वाले लालचंद बैरागी नामक किराएदार के कमरे का ताला खोलकर देखा तो कमरे बालिका का शव प्लास्टिक के बोरे में भरा हुआ मिला। उसके गुप्तांग से खून बह रहा था।
पुलिस ने अनुसंधान करके आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। जहां से मुलजिम को झालावाड़ जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने 30 गवाह और 56 दस्तावेज पेश किए।
उनके आधार पर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को धारा 376एबी, 377, 302 तथा 201 के तहत दोषी मानते हुए पोक्सो एक्ट में भी दोष सिद्ध करार दे दिया है तथा मृत्युदंड और ₹20000 जुर्माने से दंडित किया है।












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