कांग्रेस नेता दानसिंह हत्याकांड: कोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाया उम्रकैद की सजा, 50-50 हजार लगाया अर्थदंड

Bharatpur News: भरतपुर के चर्चित दान सिंह हत्याकांड में गुरुवार 28 नवंबर को 7 साल बाद फैसला आ गया। अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास यानी उम्रकैद की सजा सुनाई। पांच आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। जबकि, एक अन्य महिला को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

कोर्ट ने पांचों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें, आरोपियों ने सात साल पहले कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दान सिंह और उनके बेटे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष की मौत हो गई थी। दान सिंह बेटे गजेंद्र सिंह ने बताया, 11 सितंबर 2017 को मैं अपने पिता दान सिंह के साथ साबोरा गांव से भरतपुर स्थित सिविल लाइन वाले घर जा रहा था।

Dan Singh Murder Case

जैसे ही हम सिविल लाइन वाले घर पहुंचे तो 4 से 5 लोग बाइक से आये और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में मेरे पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी। मेरे सिर में भी गोली लगी थी। इलाज के दौरान मेरी जान बचा ली गई। गजेंद्र सिंह ने बताया कि गांव के ही रतन सिंह ने मेरे पिता की हत्या करवाई थी। रतन सिंह मेरे पिता से राजनीतिक दुश्मनी रखता था।

जिसको लेकर शूटर को हायर किया और मेरे पिता की हत्या करवा दी। जिसके बाद कोर्ट में मामला चल रहा था। इस दौरान रतन सिंह की 2020 में जेल में ही मौत हो गई। साथ ही, रतन सिंह के भाई लाल सिंह की पत्नी गुड्डी जमानत पर चल रही थी। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीन शूटर प्रह्लाद, रविंद्र और साकिर को आजीवन कारावास और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया।

इसके साथ ही, रतन सिंह के बेटे अनेक सिंह उसकी पत्नी ओमवती को भी आजीवन कारावास और 50-50 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। गजेंद्र सिंह का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले को लेकर वह खुश नहीं हैं। क्योंकि, इस मामले में जिस महिला को बरी किया गया हैं, उसको लेकर वह दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर भगत सिंह सुरौता ने बताया कि 11 सितंबर 2017 साबोरा गांव के रहने वाले दान सिंह सरपंच की रतन सिंह से रंजिश चल रही थी। रतन सिंह ने थान सिंह की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया। आज 7 साल बाद आज ADJ कोर्ट ने 5 लोगों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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