राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोर्ट ने किया तलब

नई दिल्ली, 06 मार्च। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किल बढ़ गई है। जयपुर की अडिशनल सेशन कोर्ट ने अशोक गहलोत को नोटिस जारी किया है। अशोक गहलोत के अलावा प्रदेश सरकार में मंत्री महेश जोशी और अन्य को भी नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस कथित फोन टैपिंग केस में जारी की गई है। राजस्थान पुलिस के डीजीपी और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एडीजी को भी कोर्ट ने नोटिस जारी करके 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। यह याचिका एडवोकेट ओपी सोलंकी ने सेशनल कोर् में दायर की थी।

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बता दें कि कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि साजिश के तहत लोगों के फोन टैप किए गए। तत्कालीन मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विधायकों की खरीद-फरोख्त का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के तहत केस दर्ज कराया और बाद में इसी को आधार बनाते हुए फोन टैपिंग का केस दर्ज कराया गया है। इस फोन टैपिंग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया गया था जिसे उनके ओएसडी ने मीडिया में दे दिया।

गौर करने वाली बात है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले ही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में एक केस दर्ज करा रखा है जिसकी जांच चल रही है। इसी केस के खइलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई चल रही है। कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच बातचीत का कथित टेप सामने आया था जोकि काफी वायरल हुआ था।

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 6 दिसंबर को लोकेश शर्मा से पूछताछ की थी। तकरीबन तीन घंटे तक चली इस पूछताछ में क्राइम ब्रांच ने शर्मा से पूछा था कि आखिर आपको कैसे वह ऑडियो टेप मिला था। इस दौरान शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था।

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