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गुर्जर समाज के विरोध के बाद गहलोत सरकार का यू-टर्न, परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश

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जयपुर, 02 मई: राजस्थान के परिवहन विभाग की ओर से हाल ही में जारी किए गए आदेश पर विवाद के बाद अब विभाग की ओर से संशोधित आदेश जारी किया गया है। विभाग के उस आदेश पर बवाल खड़ा हो गया था, जिसमें परिवहन विभाग ने लिखा था कि वाहनों की नंबर प्लेट पर प्रधान, सरपंच और गुर्जर आदि शब्द लिखा होने पर कार्यवाही की जाएगी, जिसके बाद गुर्जर समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऐसे में अब संशोधित आदेश में जातिसूचक शब्द हटा दिया गया है।

Rajasthan Transport Department

राजस्थान परिवहन विभाग की ओर जारी आदेश में लिखा है कि वाहनों के नंबर प्लेट पर जाति के नाम या पदनाम लिखे होने पर कार्रवाई होगी। आदेश में लिखा गया कि प्रदेश में अनेक वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कोई पद या जाति सूचक शब्द लिखा होता है। केंद्रीय मोटरयान नियम, 1990 के नियम 50 और 51 में रजिस्ट्रेशन चिन्ह को वाहन पर प्रदर्शन करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम, 1998 की धारा 192 (1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

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संशोधित आदेश में आगे कहा कि इस तरह से वाहनों की जांच करें और नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ और लिखा हो तो नियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाकर की गई जांच/कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट 7 दिनों में मुख्यालय को भिजवाया जाए। आपको बता दें कि पुराने आदेश में 'गुर्जर' शब्द का इस्तेमाल करने के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने अपना विरोध जताया था। ऐसे में समाज को मद्देनजर परिवहन विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है। वहीं सरकार ने अतिरिक्त आयुक्त परिवर्तन परिवहन आकाश तोमर को भी निलंबित कर दिया है।

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English summary
Action to be taken against vehicles having caste names or designations written on number plates: Rajasthan Transport Department
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