निजी अस्पतालों-पैथोलॉजी लैब में कोरोना टेस्ट के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किए रेट

छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैबों में कोरोना की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट तथा ट्रू नाट रैपिड टेस्ट की दरें निर्धारित कर दी हैं।

रायपुर, 15 अप्रैल। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैबों में कोरोना की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट तथा ट्रू नाट रैपिड टेस्ट की दरें निर्धारित कर दी हैं। यानि अब निजी अस्पताल व पैथलॉजी लैब कोरोना वायरस टेस्ट के लिए मनमाने दाम नहीं वसूल सकेंगे। सरकार ने इन दामों में काफी कमी की है।

covid test

क्या हैं शासन द्वारा जारी नए दिशा निर्देश
इस बाबत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार निजी पैथोलॉजी लैबों और अस्पतालों में आरटीपीसीआर टेस्ट हेतु यदि कोविड-19 टेस्ट का सेम्पल कलेक्शन पैथोलॉजी सेन्टर में किया जाता है तो जांच शुल्क 550 रुपये प्रति टेस्ट लिया जायेगा। यदि सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर अथवा प्राइवेट अस्पताल में जाकर लिया जाता है तो अतिरिक्त राशि शुल्क 200 रुपये प्रति टेस्ट लिया जायेगा। इस शुल्क में सेम्पल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट शुल्क, जांच शुल्क एवं पीपीई किट इत्यादि का शुल्क सम्मिलित है।

वहीं, ट्रू नाट टेस्ट के लिए यदि कोविड-19 टेस्ट का सेम्पल कलेक्शन पैथालॉजी सेन्टर में किया जाता है तो जांच शुल्क राशि 1300 रुपये प्रति टेस्ट ली जाएगी। यदि सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर अथया प्राइवेट अस्पताल में जाकर लिया जाता है तो प्रति टेस्ट 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा। इस शुल्क में सेंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट शुल्क, जांच शुल्क, पीपीई किट इत्यादि का शुल्क सम्मिलित होगा।

वहीं, यदि रेपिड एंटीजन कोविड-19 टेस्ट का सैंपल कलेक्शन पैथोलॉजी लैब में लिया जाता है, तो इसके लिए 150 रुपए प्रति टेस्ट चार्ज किए जाएंगे। यदि सैंपल कलेक्शन मरीज के घर अथवा प्राइवेट अस्पताल में जाकर लिया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क के रूप में मरीज को 200 रुपए प्रति टेस्ट देना होगा। इस शुल्क में सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट शुल्क एवं पीपीई किट आदि का शुल्क शामिल होगा।

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प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से नई दरों को लागू करने का निर्देश दिया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सभी निजी अस्पताल और पैथलॉजी लैब नई जांच दरों की सूची मरीज प्रतीक्षालय/बिंलिंग काउंटर के प्रमुख स्थानों पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा प्रशासन ने यह भी कहा है कि समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सभी निजी अस्पतालों व पैथलॉजी लैबों द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है।

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