छत्तीसगढ़ः तीन महीने के लिए राज्य के सभी जिलों में धारा 144 लागू, सरकार का बड़ा फैसला
रायपुर। देश भर में लॉक डाउन 4.0 सोमवार से लागू कर दिया गया है। जारी निर्देश के मुताबिक देश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 4.0 14 दिनों तक जारी रहेगा। इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में आगामी तीन माह तक धारा 144 लागू करने की अधिसूचना जारी की है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। सरकार ने इस मामले में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है।

अभी तक 31 हजार से अधिक लोगों की हो चुकी है जांच
गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 86 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, इनमें से 27 लोगों का उपचार अभी जारी है, जबकि स्वस्थ हुए लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक प्रदेश में कोरोना के 31341 संभावित मरीजों की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 29812 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। शेष 1463 सैंपलों की जांच जारी है।

तीन महीने तक धारा 144 लागू
छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 19 मार्च को प्रदेश से धारा 144 लागू है। इसे अलग अलग चरणों में 19 मई तक लागू रखने का आदेश था। अब देश में लॉकडाउन फेज 4 के ऐलान के बाद 17 मई की देर शाम को राज्य सरकार ने प्रदेश में धारा 144 लागू रखने की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी है।

5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते एकत्रित
बता दें कि धारा 144 लागू होने की स्थिति में किसी भी सार्वजनिक जगह पर 5 या उससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर कोई सभा, प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं होगी। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी प्रदेश में की जा रही है।












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