पंजाब में कत्‍ल के 9 गुनहगारों को उम्रकैद की सजा, अदालत ने 50-50 हजार जुर्माना भी लगाया

पटियाला। पंजाब में पटियाला स्थित कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने कत्‍ल के मामले में फैसला सुनाया। जज सुरिंदरपाल कौर ने कत्‍ल के 9 गुनहगारों को दोषी करार दिया, उसके बाद उन्‍हें उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्‍हें 50-50 हजार रुपए जुर्माना भरने को भी कहा। जुर्माना न भरने के लिए उनको और 1-1 साल की सजा सुनाई।

Punjab: Patiala Additional Sessions Judges verdict: life imprisonment to 9 convicts, 50-50 thousand fine imposed also

पुलिस के अनुसार, जिन लोगों को उम्रकैद की सजा हुई है, वे गुरजंट सिंह, विजय कुमार, अमरीक सिंह, गुरदीप सिंह, अशोक कुमार, दर्शन सिंह, सुरिंदर सिंह, संदीप कुमार, संगत राम निवासी खंडोली हैं। ये लोग गुरमेल नाम के शख्‍स के घर के सामने गंदी हरकतें करते थे। इसलिए काफी बहस हुई थी। एक दिन देर शाम आरोपियों ने उनके परिवार पर तेजधार हथियार से लैस होकर हमला कर दिया। उनके सिर पर इस कदर खून सवार था कि, उक्‍त परिवार के पोते गगनदीप सिंह पर हमला कर उसे जान से मार दिया।

इस हत्‍याकांड में थाना खेड़ी गंडिया पुलिस ने 2018 में केस दर्ज किया था। मामला कोर्ट पहुंचा और सुनवाई होती रहीं। अब कोर्ट ने इस मामले में गुनहगारों को फैसला सुना दिया है। बताया जा रहा है कि, शिकायतकर्ता के वकील एचपीएस वर्मा की दलीलों के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। एडिशनल सेशन जज सुरिंदरपाल कौर ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 50-50 हजार रुपए जुर्माना भरने को भी कहा है। जुर्माना न भरने पर उनको 1-1 साल की सजा और काटनी होगी। इस केस में जोनी सिंह, जीत कौर उर्फ दीप कौर, सलिंद्र सिंह, हैप्पी उर्फ यशप्रीत सिंह, बलविंदर सिंह, रमधीर सिंह, स्वर्ण कौर, परमजीत कौर खंडोली और अवतार सिंह धर्महेड़ी आदि को बरी कर दिया गया है।

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