पंजाब के CM बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
balwant singh rajoana case supreme court: वर्ष 1995 में हुई पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के आरोपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्याकांड में पंजाब पुलिस के पूर्व कॉन्सटेबल बलवंत सिंह राजोआना को दोषी ठहराया गया था। उसे जुलाई 2007 में मौत की सजा सुनाई गई थी। खबर है कि, आज 3 जजों की पीठ राजोआना की याचिका पर सुनवाई करेगी।

बताते चलें कि, बलवंत सिंह राजोआना ने अपनी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की अपील दायर की थी। उसकी दया याचिका को सरकार के पास लंबित पड़े हुए एक दशक बीत चुका है। राजोआना के वकील मुकुल रोहतगी के मुताबिक, उन्होंने चीफ जस्टिस यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि, उनका मुवक्किल 26 सालों से जेल में है। उन्होंने कहा कि, शीर्ष अदालत के फैसलों के आधार पर उनके पास यह एक ठोस आधार है कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन की स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार) का हनन हुआ है।
इससे पहले अदालत ने राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने पर केंद्र सरकार के फैसला करने में नाकाम रहने को लेकर 28 सितंबर को नाखुशी जताई थी। वहीं,सुनवाई के दौरान वकील रोहतगी ने अदालत में पीठ के समक्ष कहा था कि राजोआना सजा में इस तरह का परिवर्तन किये जाने का हकदार है। पीठ में जस्टिस एसआरभट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी शामिल हैं।












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