पंजाब: CM चन्नी बोले- केंद्र सरकार BSF के अधिकार क्षेत्र को सीमित करे, वरना अधिसूचना को हम रद्द करेंगे
लुधियाना, 27 अक्टूबर 2021: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर केंद्र सरकार को चेताया। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि, केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार को लेकर जो अधिसूचना जारी की है, उसे वो वापस ले। अगर 7 नवंबर तक ऐसा नहीं किया तो 8 नवंबर को अपने विशेष सत्र में उसे हम रद्द करेंगे।"
Recommended Video
मुख्यमंत्री चन्नी ने इस दौरान कृषि कानूनों के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पंजाब में कांग्रेस शासन की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री ने कहा, "हम केंद्र सरकार से यह भी अपील करते हैं कि 7 नवंबर तक तीनों कृषि कानूनों पर हमारी मांग मान ली जाए। इन्हें रद्द कर दिया जाए।" बता दें कि, आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में पंजाब के लुधियाना में कैबिनेट की बैठक हुई है। उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले की एक बार फिर निंदा की। उन्होंने केंद्र सरकार के कदम को "संघवाद पर सीधा हमला" बताया।
चन्नी ने इसी मुद्दे पर कुछ दिनों पहले ट्वीट किया, "मैं भारत सरकार के एकतरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त शक्तियां देने का फैसला किया गया है, जो कि संघवाद पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन निर्णय को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं।" वहीं, चन्नी की हां में हां मिलाते हुए पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि, राज्य सरकार और संघवाद की भावना को कमजोर करने के अलावा, भारत सरकार द्वारा मौजूदा व्यवस्थाओं को एकतरफा रूप से बदलने के लिए कोई उचित कारण नहीं है।
इस प्रकार पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार की सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर भाजपा सरकार से ठन गई है। दरअसल, भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पंजाब समेत तीन राज्यों में बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया है। पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। जिसके उपरांत बीएसएफ अधिकारियों को अब अपने अधिकार क्षेत्र में अपने समकक्षों के समान गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का अधिकार मिल गया है।