पंजाब सीएम ने जालंधर पश्चिम उपचुनाव के चलते 10 जुलाई को स्थानीय अवकाश की घोषणा की
पंजाब की मान सरकार ने जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के मद्देनजर 10 जुलाई को स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। 10 जुलाई को जालंधर में सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 10 जुलाई को स्थानीय अवकाश रहेगा।
बता दें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उपचुनाव में अधिक से अधिक मतादाता मतदान करें इसको ध्यान में रखते हुए स्थानीय अवकाश करने का ऐलान किया है।

गौरतलब है कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो 34-जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हैं, वे 10 जुलाई को विशेष अवकाश का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें यह अवकाश स्वीकृत कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी(1) के अनुसार, 10 जुलाई 2024 को निर्वाचन क्षेत्र के भीतर व्यापार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए भी सवेतन अवकाश रहेगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी को मतदान का अवसर मिले।
यह विशेष अवकाश अधिकारी या कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा। यह विशेष अवकाश पंजाब राज्य के सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वालों पर विशेष रूप से लागू होता है।
इस घोषणा का उद्देश्य अधिकतम मतदान को सुगम बनाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र मतदाताओं को कार्य-संबंधी बाधाओं के बिना वोट डालने का समय और अवसर मिले।
यह पहल निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मतदाताओं के लिए संभावित बाधाओं को दूर करके चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयास को दर्शाती है।
जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा क्षेत्र की खाली पड़ी सीट को भरने के लिए यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है। सरकार के इस निर्णय से मतदान प्रतिशत बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिलने की उम्मीद है।












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