पंजाब: अब विश्वविद्यालय के चांसलर गवर्नर नहीं CM होंगे, पंजाब विधानसभा में बिल हुआ पास

पंजाब विधानसभा में नया विधेयक पास होने के साथ अब यूनिवर्सिटी के चांसलर गवर्नर नहीं सीएम होंगे।

पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। इस विधेयक के पास होने के बाद राज्य विश्वविद्यालय के गवर्नर के हस्तक्षेप को खत्म कर दिया है। इसके बाद राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के चांसलर गवर्नर की बजाय चुने गए मुख्यमंत्री होंगे।

पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि अगर हम किसी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं तो ये उस जनादेश का निराधार है जो लोगों ने हमें दिया है।

bhagwant mann

आप सरकार का ये कदम पूर्व में कई मुद्दों पर भगवंत मान सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच मतभेदों के बीच आया है। बिल पर गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति प्रक्रिया की जिम्मेदारी सीएम के हाथों में होगी। इस बिल का मकसद पंजाब के सभी 11 सरकारी विश्वविद्यालयों में चांसलर के पद से गवर्नर को हटाना है।

वहीं, इससे पहले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पहले ही कहा कि प्रस्तावित बिल के तहत सीएम सभी राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर होंगे। अब वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए गवर्नर से न तो सलाह लेने की जरुरत है और न ही उनके नामों का सुझाव उनके पास भेजा जाएगा।

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