क्या पत्नी पति पर बलात्कार का केस दर्ज करवा सकती है? हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस भेज मांगा जवाब

होशियारपुर। पंजाब में पति-​पत्नी की कलह से जुड़ा कुछ अलग तरह का मामला सामने आया है। यहां एक शख्स पर उसकी पत्नी ने दुष्कर्म की धारा में केस दर्ज करवा दिया। पत्नी ने सास व ननद के खिलाफ भी आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। जिससे बचने के लिए पति ने वकील का सहारा लिया और फिर यह मामला होशियारपुर कोर्ट के समक्ष पहुंचा। पति के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस संबंध में पति की एफआईआर खारिज करने की मांग पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और पत्नी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Can a wife file a rape case against her husband? High Court sends notice to Punjab Government seeking reply

हाईकोर्ट में भी यह प्रश्न उठा कि, क्या पत्नी अपने पति पर दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज करवा सकती है। यूं कि, पति की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया कि उनके खिलाफ होशियारपुर पुलिस स्टेशन में 16 मई 2019 को दुष्कर्म और आपराधिक साजिश रचने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पति ने याचिका में कहा कि पत्नी के साथ मेरे शारीरिक संबंध शादी के बाद बने हैं। लिहाजा इन्हें दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं डाला जाना चाहिए। यह कानून व्यवस्था का दुरुपयोग है। पति की तरफ से उसके वकील ने कोर्ट में कहा कि, आईपीसी की धारा 375 के एक्सेप्शन 2 में कहा गया है कि यदि महिला 15 साल से कम नहीं है तो उसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता और चूंकि ये तो पति-पत्नी ही हैं तो शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म कैसे हुआ?"

Can a wife file a rape case against her husband? High Court sends notice to Punjab Government seeking reply

हाईकोर्ट के समक्ष की ओर से दायर याचिका में मांग की गई कि इस संबंध में दर्ज की गई एफआईआर और इसके चलते अदालती कार्यवाही को खारिज किया जाए। इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस अमोल रतन सिंह ने पंजाब सरकार और पत्नी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही जस्टिस ने होशियारपुर की कोर्ट को मामले पर सुनवाई स्थगित करने और हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही मामले को सुने जाने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट के समक्ष पति के वकील ने उसकी पत्नी की सास व ननद की आपत्तियां भी जाहिर कीं। उनकी ओर से कहा गया कि, "उक्त महिला (यानी कि पति की पत्नी) ने कानून का दुरुपयोग किया है। उसने होशियारपुर पुलिस स्टेशन में 16 मई 2019 को दुष्कर्म और आपराधिक साजिश रचने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई हैं। ऐसा गलत तरीके से किया गया है।'

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