बिहारः शादी के झांसे में नाबालिग बनी मां, सड़क हादसे में हुई मौत और आरोपी को मिली अब सजा
पटना। बिहार की राजधानी पटना सिविल कोर्ट स्थित पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप के मामले में आरोपित को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल जज अवधेश कुमार ने रेप के मामले में सुनवाई के बाद सोनू कुमार को यह कठोर सजा सुनाई है। आरोपित सोनू फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र स्थित दानापुर भुसौला का रहने वाला है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 10 लाख रुपये मृतक नाबालिग के पिता को देने का निर्देश दिया है।

वहीं इस मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि पीड़िता से आरोपित सोनू की मुलाकात साल 2014 में हुई थी। फिर उसने साल 2015 में पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार रेप किया। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद आरोपित सोनू ने शादी करने से इनकार कर दिया। फिर पीड़िता ने साल 2015 में 4 नवंबर को फुलवारी थाने में मामला दर्ज करवाया था।
अभी जब मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी कि साल 2021 के 21 मार्च को सड़क हादसे में पीड़िता की मौत हो गई। परिजनों ने पीड़िता की मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ट्रैफिक थाने में मामले को दर्ज कर इस बात की जांच कर रही है कि पीड़िता की मौत दुर्घटना में हुई है या किसी साजिश की तहत उसकी हत्या की गई है।
भोजपुर में बदमाशों ने की फायरिंग
वहीं बिहार के बिहार के भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के बबुरा बैरियर के पास बदमाशों ने बालू से जुड़ी एक कंपनी के कर्मचारियों पर पथराव करते हुए फायरिंग की। इस पथराव में गोली लगने से एक युवक जख्मी हो गया। सभी घायलों को आनन-फानन में अस्पताल में दाखिल कराया गया। गुरुवार की रात को हमला बोलकर जमकर पथराव और फायरिंग की। हालांकि अभी तक हमले का कारण कुछ पता नहीं चल पाया है।












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