बिहार पंचायत चुनाव 2021: दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू, जानिए क्या हैं अहम दस्तावेज
पटना। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज यानी कि मंगलवार से शुरू हो गया है। इसके तहत मुजफ्फरपुर में मड़वन और सरैया प्रखंडों में नामांकन चल रहा है। नामांकन के लिए कई जरूरी दस्तावेज हैं, जिनमें से नाम निर्देश पत्र यानी फ़र्म 06, पंचायती राज अधिनियम की जानकारी संबंधी शपथ पक्ष, मतदाता सूची में नाम अंकित होने संबंधी शपथ पत्र, आपराधिक मामलों की जानकारी, शैक्षणिक योग्यता व संपत्ति का ब्योरा, अभ्यर्थी का बायोडाटा, नाजिर रशीद, मूल जाति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का दो फोटो जरूरी हैं।

बता दें कि पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद युवा उम्मीदावरों की फौज उतरी हुई है। प्रखंड के हरेक पंचायतों में दर्जनों की संख्या में युवा उम्मीदवार अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने में लगे हैं। इसके लिए गांव के गलियारों से लेकर चौक-चौराहों पर लोगों के मन का टोह लिया जा रहा है। पंचायत चुनाव में संभावित उम्मीदवार हर दिन की प्रचार प्रसार अभियान के तस्वीर को सोशल मीडिया पर डालना नहीं भूल रहे है। तस्वीरों के साथ नये वादे व पंचायत के सर्वांगीण विकास के साथ खुद को बेहतर उम्मीदवार दिखाने की होड़ लगी है।
इनके साथ पुराने जनप्रतिनिधियों के सोशल साइड पर एक बार और मौका देने की बात कही जा रही है। पंचायत चुनाव में संपत्ति का गलत ब्योरा देने वालों पर कार्रवाई होगी। खासकर वैसे लोग जो अपने शपथ पत्र में सपंत्ति के बारे में गलत जानकारी देंगे। सरकार ऐसे लोगों पर लोक प्रहरी के माध्यम से कार्रवाई करेगी।
बीते सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम चुनाव को लेकर तैयार हैं। पहले उन इलाकों में चुनाव कराए जाएंगे, जहां बाढ़ का प्रभाव नहीं है। जैसे-जैसे बाढ़ का पानी कम होगा वैसे-वैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी चुनाव कराए जाएंगे। इस बार सरकार की नजर भ्रष्टाचार करने वालों पर भी है।
इसके अलावा कहा कि जो भी इस बार चुनाव में नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे, उन्हें संपत्ति की घोषणा करनी होगी। अगर गलत संपत्ति की घोषणा की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गलत संपत्ति की घोषणा करने पर सरकार नियम 18 (5) के तहत कार्रवाई करेगी। ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों की बर्खास्तगी भी होगी।












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