26/ 11 के गुनहगार लखवी की रिहाई कल तक के लिए टली, पाक उच्चायोग तलब
नयी दिल्ली। 26/11 मुंबई हमलों का आरोपी जल्द रिहा हो जाएगा, लेकिन कल नहीं। कोर्ट ने आंतकी जकीउर रहमान लखवी को हिरासत में लेने के सरकारी आदेश को निलंबित कर दिया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नूर उल हक कुरैशी ने लखवी के वकील की दलीलें सुनने के बाद लोक व्यवस्था बनाये रखने से जुड़े आदेश पर लखवी की हिरासत पर रोक लगाई। इससे पहले कोर्ट ने आतंकी जकीउर रहमान लखवी के जेल से रिहा करने का रास्ता साफ हो गया है।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसके हिरासत के आदेश रद्द कर दिए हैं। पाकिस्तान सरकार ने पब्लिक मैनटेनेंस ऑर्डर कानून का इस्तेमाल करते हुए उसे हिरासत में ही रखने के लिए कहा था। लेकिन कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिए। एक एंटी टेरर कोर्ट ने लखवी को 18 दिसंबर को जमानत दे दी थी।
लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उसकी रिहाई का विरोध किया था। दबाव के चलते पाक सरकार ने लखवी को हिरासत में रखने का आदेश दिया था। लखवी की रिहाई पर भारत ने कड़ा विरोध किया है। भारत ने पाक उच्चायोग को तलब किया है।












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