पाकिस्‍तान एजेंसी ने कोर्ट से कहा 26/11 के मास्‍टरमाइंड लखवी की जमानत कैंसिल हो

इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान की जांच एजेंसी ने इस्‍लामाबाद हाई कोर्ट से मांग की है कि मुंबई आतंकी हमलों के मास्‍टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी की जमानत रद्द करने की मांग की है। लश्‍कर-ए-तैयबा का आतंकी लखवी अप्रैल 2015 से जमानत पर है। सात संदिग्‍धों के खिलाफ पाकिस्‍तान की एंटी-टेररिज्‍म कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। लश्‍कर में ऑपरेशंस के कमांडर लखवी के अलावा छह और आतंकियों के खिलाफ जारी ट्रायल में पिछले एक दशक के दौरान बहुत ही कम प्रगति हुई है।

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चार साल से लखवी का कुछ अता-पता नहीं

अप्रैल 2015 में जमानत मिलने के बाद से ही लखवी का कुछ अता-पता नहीं है। वहीं बाकी के छह आतंकियों को रावलपिंडी स्थित आदिआला जेल में रखा गया है। कोर्ट ने इस वर्ष जनवरी से ही 26/11 मामले में ट्रायल को सस्‍पेंड कर दिया था। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को और समय दिया था ताकि वह 19 और गवाहों के बयान दर्ज कर सके, जिनके बयान दर्ज नहीं हुए थे। जजों ने इस बात पर गौर किया था कि कुछ गवाह ऐसे हैं जिन्‍हें कोर्ट में पेश होने में डर लग रहा है। इस्‍लामाबाद हाई कोट्र की डिविजन बेंच ने इस केस में सुनवाई करनी बंद कर दी थी। एंटी-टेररिज्‍म कोर्ट में फेडरल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एफआईए) की ओर से याचिका दायर की गई थी जिसमें मुंबई हमलों के ट्रायल के लिए और गवाहों को पेश करने में कुछ और समय की मांग की गई थी।

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