इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आदेश- कुलभूषण मामले में भारत को वकील नियुक्त करने का अधिकार मिले
नई दिल्ली, 4 मार्च: पाकिस्तानी सरकार ने झूठे आरोप लगाकर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जेल में बंद कर रखा है। साथ ही उनको कैदियों वाले सामान्य अधिकार भी नहीं दिए जा रहे। जिस पर भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया था। वहां से पाक सरकार को पहले ही झटका लगा था। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुलभूषण के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है।

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान सरकार को निर्देश दिया कि वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए एक वकील की नियुक्ति करने का अवसर दे। कोर्ट ने कहा कि भारत 13 अप्रैल तक नियुक्ति कर दे, ताकि कुलभूषण की मौत की सजा की समीक्षा से संबंधित मामले में बहस हो सके।
पाकिस्तान ने पेश किया था बिल
आपको बता दें कि आईसीजे के फैसले के बाद पिछले साल पाकिस्तान सरकार ने अपनी संसद में एक बिल पेश किया था। जिसमें कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ याचिका दायर करने का हक मिला। हालांकि भारत ने इस बिल पर सवाल उठाए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार देने के लिए जो बिल पास किया था, वो पाकिस्तानी सरकार द्वारा इस मामले में पहले लाए गए अध्यादेश की तरह ही है। इसमें वो सारी कमियां हैं जो अध्यादेश में थीं और ये बिल आईसीजे (अंतरराष्ट्रीय न्यायालय) के फैसले का बिल्कुल भी पालन नहीं करता है।
2017 में सुनाई थी मौत की सजा
आपको बता दें कि 50 वर्षीय सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उनको कांसुलर एक्सेस भी नहीं दिया गया था। हालांकि ICJ के फैसले के बाद उनसे भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने मुलाकात की थी।












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