सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की रिव्यू पिटिशन की खारिज, गिराए जाएंगे दोनों टावर

नोएडा, 04 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की उस रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दो टावरों में से एक टावर ही ढहाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि वह 31 अगस्त को दिए अपने आदेश में कोई बदलाव नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर आवेदन में सुपरटेक ने कहा था कि फैसले में अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर उन्होंने प्रोजेक्ट में बदलाव करने का निर्णय लिया है। सुपरटेक ने 40 मंजिला ट्विन टावर-16(अपेक्स) और 17(स्यान) को ढहाने के आदेश को लेकर अर्जी दाखिल की थी। याचिका में ट्विन टावर के ढहाने के आदेश पर रोक लगाने और एक टावर को ढहाने की मंजूरी मांगी थी।

 Supreme Court declines Supertech proposal for demolition of only one of its two towers in noida

कोर्ट में दाखिल अर्जी में सुपरटेक ने कहा था कि इससे ना केवल करोड़ों रुपए बचेंगे, बल्कि नियमों के मुताबिक निर्माण भी होगा। सुपरटेक ने आवेदन के जरिए सुपरटेक ने प्रोजेक्ट में संभावित बदलाव की रूपरेखा पेश की थी। सुपरटेक ने कहा है कि एक टावर के 224 फ्लैट गिराए जाएंगे तो वो फायर सेफ्टी आदि नियमों का पालन करेंगे।

26 अफसर पाए गए दोषी, अब तक चार सस्पेंड

बता दें, सुपरटेक मामले की जांच कर रही एसआईटी ने योगी सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर नोएडा प्राधिकरण के तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। प्राधिकरण के एक अफसर को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में 26 अफसरों को दोषी पाया गया है। इनमें से दो की मौत हो चुकी है। चार को सस्पेंड किया गया है। बाकी 20 अफसर सेवानिवृत हो चुके हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश योगी सरकार ने दिए हैं। इस मामले में सुपरटेक के चार डायरेक्टर और दो आर्किटेक्ट के विरुद्ध भी मामला दर्ज है। इनके खिलाफ जांच की जिम्मेदारी विजिलेंस को दी गई है।

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