30 अप्रैल तक नोएडा-ग्रेटर नोएडा में लागू हुई धारा 144, जानें नई गाइडलाइंस

नोएडा। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले एक बार फिर से देश में बढ़ने लगे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और आगामी त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइलाइंस जारी की है। जिसके बाद बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 30 अप्रैल तक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की गई है। जिसमें अनधिकृत विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई है। धारा 144 लागू करने के आदेश बुधवार देर रात को अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने जारी किए है। वहीं, दूसरी और जिला प्रशासन ने 10 मई तक गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी है।

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    section 144 imposed in noida: what is open and what is closed

    अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष त्रिवेदी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 और मार्च और अप्रैल महीने में होलिका दहन, शबे बारात, गुड फ्राइडे, महर्षि कश्यप जयंती, नवरात्रि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती से लेकर रमजान महीने की शुरुआत भी होगी। इस कारण धारा 144 को लागू किया गया है। इतना ही नहीं, आदेश में साफ तौर पर कहा गया है इन मौकों पर किसी भी व्यक्ति या समूह को सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, रॉड या हथियार लेकर घूमने-फिरने की अनुमति भी नहीं होगी। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि अवधि के दौरान लोगों को आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

    धरना-प्रदर्शन और जुलूस पर लगाई रोक
    आदेश में साफ तौरे पर कहा गया है कि 30 अप्रैल तक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन और धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा और ना ही चक्का जाम करेगा। जनपद में कोई भी शख्स लाठी-डंडे व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। केवल पुलिस व प्रशासनिक कार्य में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

    प्रत्येक व्यक्ति उचित दूरी बनाए रखेगा
    कोविड-19 महामारी की रोकथाम के संबंध में भीड़भाड़ वाले स्थानों शॉपिंग मॉल्स पूजा स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति उचित दूरी बनाए रखेगा और मास्क का प्रयोग करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश में चेतावनी दी गई है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन या इसके किसी भी उप-अनुभाग का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा चलेगा।

    जानें नई गाइडलाइंस
    - बाजार, मॉल और सिनेमाघरों में कोई भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं कर सकता। बिना मास्क के प्रवेश करने वालों पर भारी फाइन लगाया जाएगा।
    - नई गाइडलाइंस के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों का अब एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के लक्षण मिला तो RTPCR टेस्ट कराया जाएगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी।
    - रेलवे यात्रियों की सूची तैयार की जाएगी, इस सभी यात्रियों पर सर्विलांस के तहत नज़र रखी जाएगी।
    - जिन रेलवे स्टेशनों पर लंबी दूरी तय कर वाली और अन्य राज्यों से आने वाली रेलगाड़ियों आती हैं, वहां 24 घंटे तक कोविड जांच की व्यवस्था की जाएगी। अस्पतालों से कर्मचारियों को यहां तैनात किया जाएगा।
    - दस्तक अभियान के तहत जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों को घर-घर जाकर जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
    - संक्रमण के रोकथाम के लिए नगरों में मोहल्ला निगरानी समिति और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति का गठन करते हुए नियमित रूप से कोविड जांच कराई जाएगी।
    - मुख्य सचिव ने कहा है कि हर जिले में भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र तथा स्कूल-कॉलेज आदि में कोविड-19 की जांच किए जाने के लिए क्षेत्रवार कैलेंडर तैयार किया गया है, जो पहले ही सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

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