नए सेशन में प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, नोएडा जिला प्रशासन ने कहा- पुराने फीस सर्कुलर को ही लागू करें
नोएडा। कोरोना वायरस महामारी के चलते प्राइवेट स्कूल अब नए सेशन में अपनी फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते है। दरअसल, गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सभी प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाते हुए निर्देश जारी कर दिए है। गौतमबुद्ध नगर प्रशासन द्वारा जारी पत्र के मुताबिक, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए कोई शुल्क वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अकादमिक में प्रचलित शुल्क का ही शुल्क लें।
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गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने यह फैसला 16 मार्च को डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेशन अथॉरिटी (डीएफआरसी) की मीटिंग के बाद लिया गया। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कोई फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। बच्चों से पिछले सत्र (2020-21) की फीस ही ली जाएगी जो कि इससे पिछले सेशन 2019-20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि कोरोना के मद्देनजर अभी भी नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 पांच लागू है। इसलिए सभी स्कूलों को डीएफआरसी और डीडीएमए (डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) के निर्देश मानने होंगे।
गौतमबुद्ध नगर प्रशासन द्वारा लिए गए इस फैसले से अभिभावकों को तो काफी राहत मिली है। बता दें कि कुछ स्कूलों ने मनमानी करते हुए फीस में बढ़ोतरी की थी, जिनके खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से शिकायत की थी। प्रशासन के नोटिस के बाद स्कूलों को फीस बढ़ोतरी का अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हालांकि, अभिभावकों को चिंता थी कि कहीं स्कूल पिछले वर्ष की भरपाई के लिए बेतहाशा फीस बढ़ोतरी न कर दें, लेकिन मंगलवार को हुई बैठक के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 अभी भी लागू है। इसलिए स्कूलों को 2019-20 के आधार पर ही नए शैक्षिक सत्र में भी फीस लेनी होगी। स्कूलों को वार्षिक शुल्क सालाना की बजाय प्रतिमाह लेने होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह का कहना है कि नए शैक्षिक सत्र के लिए स्कूलों को फीस स्ट्रक्चर में किसी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं दी गई है। स्कूलों को वर्ष 2019-20 के आधार पर ही फीस लेनी होगी। पिछले वर्ष की तरह अभिभावक मासिक आधार पर ही फीस का भुगतान कर सकेंगे।












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